श्री पूज्य सिन्धी पंचायत के चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना जारी
खंडवा- श्री पूज्य सिन्धी पंचायत, सिन्धी कॉलोनी, खण्डवा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने पर आगामी 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु श्री पूज्य सिन्धी पंचायत, सिन्धी कॉलोनी, खण्डवा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी द्वारा घोषित पैनल के सदस्यों सहित निर्वाचन हेतु तथा निष्पक्ष, पारदर्शी प्रजातांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराये जाने के लिये गठित एडहॉक कमेटी द्वारा 15 दिसंबर तक निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है।निर्वाचन सम्बन्धी नियम, शर्ते एवं नामांकन फॉर्म आदि की जानकारी देते हुए एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष घनश्यामदास रेवतानी और समाज के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि एडहॉक कमेटी के कार्यालय सिन्धी सेवा मण्डली धर्मशाला, खण्डवा में दि. 28-11-2025 से 01-12-2025 तक प्रतिदिन रात 07 बजे से 08 बजे के बीच में निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी और नामांकन फॉर्म अध्यक्ष सहित सात पदों हेतु नामांकन फॉर्म शुल्क रुपये 1100/- की राशि नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। (राशि वापसी योग्य नहीं रहेगी)।अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 50 वर्ष एवं अन्य पदों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए।अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एवं उसके द्वारा घोषित पैनल (अध्यक्ष-1 पद, उपाध्यक्ष-प्रथम, उपाध्यक्ष-द्वितीय, सचिव-1 पद, कोषाध्यक्ष-1 पद, सहसचिव-1 पद एवं ऑडीटर-1 पद कुल 07 पद) के सदस्यों द्वारा श्री पूज्य सिंधी पंचायत का सदस्यता शुल्क दिसम्बर 2024 तक जमा किया हुआ होना अनिवार्य है।प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन फॉर्म लेकर पूर्ण रुप से भरकर पैनल के सदस्यों के साथ आकर जमा करना अनिवार्य है।अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एवं उसके द्वारा घोषित पैनल के सदस्यों के नामांकन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।नामांकन फॉर्म आवश्यक जानकारियों सहित रुपये 3100/- की राशि (राशि वापसी योग्य नहीं) के साथ दिनांक 03-12-2025 रात 08 बजे तक एडहॉक कमेटी के समक्ष जमा कर सकते हैं।प्रत्याशी दि. 05-12-2025 रात 08 बजे तक अपना नामांकन फॉर्म वापस ले सकते हैं।एक से अधिक नामांकन फॉर्म दाखिल होने की स्थिति में मतदान प्रजातांत्रिक तरीके से रविवार दि. 14-12-2025 को प्रातः 8-30 बजे से दोपहर 04-00 बजे तक सम्पन्न कराया जावेगा।चुनाव परिणाम रात्रि 10 बजे तक घोषित होगा।एक ही नामांकन फॉर्म दाखिल होने पर प्राप्त नामांकन पत्रानुसार अध्यक्ष को अपनी घोषित पैनल सहित उसी समय निर्विरोध विजयी घोषित किया जावेगा।प्रत्येक मतदाता को अपना मत देने का अधिकार तभी होगा जब उसने श्री पूज्य सिंधी पंचायत का सदस्यता शुल्क दिसम्बर 2024 तक जमा कर दिया होगा।निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी या पैनल के दो ही सदस्यों को उपस्थित रहने का अधिकार रहेगा।समान संख्या में मतदान होने की स्थिति में चिट (स्लिप’) के माध्यम से अध्यक्ष एवं उसके द्वारा घोषित पैनल को चुना जायेगा।चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
